एमबीएम न्यूज़ /शिमला
धारा-118 के तहत गैर हिमाचलियों को जमीन खरीदने की इजाज़त देने के एवज में पैसों के लेन-देन के आरोपों से घिरे राज्य चुनाव आयुक्त व पूर्व मुख्य सचिव पी. मित्रा के वॉयस सैम्पल लेने की मामले की सुनवाई आज भी अदालत ने टाल दी और अब इसकी अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को तय की है। विजीलेंस के आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) विरेंद्र शर्मा की अदालत में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई।
हालांकि पी मित्रा अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने न्यायाधीश के समक्ष उनका पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को तय की। इससे पहले 10 अक्तूबर को भी मामले की सुनवाई टली थी। अब नजरें 30 को होने वाली सुनवाई पर लगी है। बता दें कि पिछले दिनों जांच एजेंसी विजिलेंस ने अदालत में आवेदन कर पी. मित्रा के वॉयस सेम्पल लेने की अनुमति मांगी है। दरअसल जमीन खरीद के आठ साल पुराने मामले की विजीलेंस जांच कर रही है। उस वक्त भाजपा की ही सरकार थी और पी. मित्रा प्रधान सचिव राजस्व थे। इस मामले में दो कारोबारियों पर घूस लेने और उसे आगेे अफसरों को देने का आरोप है। इसे लेकर सितम्बर माह में विजीलेंस दो बार मित्रा से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन विजीलेंस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। बताया जाता है कि अवैध लेन-देन से जुड़ी पी.मित्रा की फोन पर बातचीत के अंश विजीलेंस के हाथ लगे हैं और इनकी पुष्टि करने के लिये विजीलेंस मित्रा के आवाज़ के नमूने लेना चाह रही है।
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