एमबीएम न्यूज़ /ऊना
उपमंडल अंब के लंबा सैल में अपनी ही बहन की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश अमन सूद की अदालत ने दोषी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 38 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि 21 अक्टूबर 2014 को उपमंडल अंब के लंबासैल निवासी रमा रानी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी मामी कुछ दिनों से अपने पति के साथ चल रहे विवाद के चलते उनके पास रह रही थी। इसी दौरान 21 अक्टूबर की शाम हमीरपुर जिले की नादौन तहसील के गांव रक्कड़ का निवासी उसका मामा लखवीर सिंह उनके घर आ धमका। इस दौरान रमा रानी अपनी माता वीना देवी के साथ घर के बरामदे में बैठी थी। लखवीर ने आते ही अपनी बहन वीना देवी के सिर पर देसी कट्टे के बैरल से वार कर दिया और उसे घसीटते हुए उनकी ही पशुशाला की तरफ ले गया। जबकि अपनी मां को छुड़ाने की कोशिश करने पर लखवीर ने रमा रानी से भी मारपीट कर डाली और मौके से फरार हो गया। सिर पर हुए हमले से वीना देवी की मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान मौके पर से एक चाकू,एक कारतूस और जैकेट की हुड भी बरामद हुआ था। लखवीर की गिरफ्तारी के बाद देसी कट्टा भी बरामद किया गया था।
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