नाहन (एमबीएम न्यूज़): जिला दण्डाधिकारी बीसी बडालिया ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए सिरमौर जिला के शिलाई में स्थित नागरिक अस्पताल एवं विश्राम गृह को ”साइलैंस जोन” घोषित किया गया है। उनके आदेशो के अनुसार शिलाई -बालोकोटी सड़क पर स्थित नागरिक अस्पताल के 100 मीटर के दायरे तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 72 पर शिलाई बाजार में स्थित विश्राम गृह के 50 मीटर के दायरे को साइलैंस जोन के तहत लाया गया है।
उन्होने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण को निर्देश जारी किए है की इन दोनों स्थलों पर साईन बोर्ड लगाकर साइलैंस जोन प्रदर्शित किया जाए ताकि लोगों को इस बारे में जानकारी भी मिल सके और इस क्षेत्र में किसी प्रकार के ऊंची आवाज में लाउड -स्पीकर, पटाखे, म्यूजिक सिस्टम, प्रेशर हाँनर इत्यादि का इस्तेमाल न हो ताकि शहर के वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियो, रोगियो तथा आम जनता ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित न हो।