एमबीएम न्यूज़/ऊना
जिला दंडाधिकारी ऊना राकेश कुमार प्रजापति ने जिला की उप-तहसील भरवाईं के अन्तर्गत माता श्री चिंतपूर्णी जी के श्रावन अष्टमी मेेला जो 12 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजित हो रहे हैं के दौरान जिला में धारा-144 लागू रहेगी। यह आदेश 12 अगस्त से 19 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यह आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोडक़र किसी को भी लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही मेले के दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी।
इसके अतिरिक्त मंदिर के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि मंदिर प्रबंधन की अनुमति से ही सडक़ से दूर लंगर लगाने की अनुमति होगी। इस दौरान डीजे सिस्टम, आतिशबाजी और रेहड़ी लगाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही उन्होने माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।
Latest
- चारों लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों का किया ऐलान…
- हिमाचल में दिनदहाड़े युवती पर जानलेवा हमला, दराट से सिर पर कई वार
- IPL मैच : धर्मशाला में खिलाड़ियों व दर्शकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
- सिरमौर में 24 से 27 अप्रैल तक होगा प्रथम चुनावी पूर्वाभ्यास : सुमित खिमटा
- रिमाइंडर के बाद भी छात्रों ने आधार से सीड नहीं किए खाते, शिक्षा विभाग ने दिया अंतिम मौका