एमबीएम न्यूज़ /शिमला
प्रदेश में 8 अक्टूबर से थर्मोकोल के कप व प्लेटों के इस्तेमाल पर जुर्माना लगेगा। सौ ग्राम से 10 किलोग्राम तक इस्तेमाल पर 500 से 25000 रूपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। शनिवार को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसमें थर्मोकोल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। चूंकि कारोबारियों के पास थर्मोकोल के कप व प्लेटों का स्टॉक पडा हुआ है, लिहाजा तीन महीने की मोहलत दी गई है अधिसूचना में कारोबारियों को 8 अक्टूबर तक स्टॉक को समाप्त करने को कहा गया है।
अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में किसी भी होटल, रेस्तरां या फिर अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान में थर्मोकोल का इस्तेमाल पाया गया तो भारी भरकम जुर्माना लगेगा। यही नहीं, थर्मोकोल का कचरा फैलाने वालो पर भी 1000 से 5000 रूपये का जुर्माना तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला में ही एक जनसभा के दौरान प्रदेश में थर्मोकोल की कप व प्लेटों के इस्तेमाल पर जल्दी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। हालांकि सूबे में पॉलीथिन पर भी प्रतिबंध है, लेकिन इसका इस्तेमाल चोरी छिपकर किया जाता है।
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