एमबीएम न्यूज़ /सोलन
सोलन के विशेष न्यायधीश जसवंत सिंह अदालत ने शुक्रवार को चरस के आरोपी जितेंद्र कुमार को पांच वर्ष की कैद व पचास हज़ार रूपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
उप जिला न्यायवादी हेमंत चौधरी ने बताया कि चार नवम्बर 2014 को शाम के 4 बजे करीब सोलन के पुलिस पोस्ट के नजदीक चम्बाघाट की तरफ से आरोपी पीठ पर एक थैला लटका कर आ रहा था। पुलिस ही हड़बड़ाहट में वह भागने लगा।
लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर जब उसकी तलाशी ली तो उसकी जैकेट की जेब से पॉलीथिन में लिपटी 150 ग्राम के करीब चरस बरामद हुई। तमाम गवाहों व अभियोजन पक्ष की दलील पर शुक्रवार को माननीय अदालत ने यह फैसला सुनाया।