एमबीएम न्यूज़ /शिमला
राज्य सरकार ने 28 जून, 2018 को ज़िला कांगड़ा की नगर परिषद नगरोटा-बगवां के वार्ड नम्बर-7 में वार्ड सदस्य के रिक्त पद को उप चुनाव के दृष्टिगत नेगोशिएबल इन्टरूमेंट अधिनियम की धारा 25 तहत सवैतनिक (पेड) अवकाश घोषित किया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 28 जून, 2018 को चुनाव क्षेत्र के दायरे में आने वाले राज्य सरकार, बोर्डों, निगमों के कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और प्रदेश में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बन्द रहेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश के विभिन्न भागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा जो नगर परिषद नगरोटा-बगवां के वार्ड सदस्य के चुनाव में मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कर्मचारी को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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