एमबीएम न्यूज़/शिमला
प्रदेश को झकझोर कर रखने वाले कोटखाई के गुडि़या रेप एंड मर्डर केस में शनिवार को सत्र अदालत में ट्रायल शुरू हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अदालत में आज दो गवाहों के बयान दर्ज हुए। जांच एजेंसी सीबीआई ने इस केस में 62 गवाह बनाए हैं, जिनके ट्रायल के दौरान अदालत में बयान लिए जाएंगे। अब इस मामले में रोजाना गवाहियों का दौर चलेगा और दोनों पक्षों में जिरह होगी।
इस मामले में सीबीआई ने चिरानी अनिल को गिरफतार किया है। 15 जून को पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में यह कबूलने से इंकार कर दिया था कि उसने गुडि़या को रेप के बाद मौत के घाट उतारा था। आरोपी ने अदालत में कहा था कि इस केस में वह गुनाहगार नहीं है और ट्रायल का सामना करने को तैयार है।
बीते 13 अप्रैल को सीबीआई ने आरोपी को शिमला जिले के हाटकोटी से गिरफतार कर गुडि़या केस को सुलझाने का दावा किया था। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि डीएनए सहित अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर उसने आरोपी को पकड़ा है।
बता दें कि 06 जुलाई 2017 को कोटखाई के महासू स्कूल की दसवीं की छात्रा का शव साथ में लगते दांदी जंगल में बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में आरंभिक जांच स्थानीय पुलिस ने की थी और बाद में इसकी जांच विशेष जांच दल को सौंपी गई थी।
विशेष जांच दल द्वारा एक आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे और लोगों ने जगह-जगह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोटखाई थाने को आग के हवाले कर दिया। 19 जुलाई 2017 को हाईकोर्ट ने गुडि़या व सूरज मामलों की जांच सीबीआई के सूपूर्द करने के आदेश जारी किए