एमबीएम न्यूज़/सोलन
जि़ला दंडाधिकारी विनोद कुमार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत परवाणू नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र एवं इसके साथ लगते कसौली तहसील के पटवार वृत्त तिडों तथा जाबली क्षेत्र में ट्रक, केंटर, पिकअप यूनियन परवाणू तथा परवाणू ट्रांसपोर्ट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जिला सोलन से संबद्ध व्यक्तियों के किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र एवं गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जि़ला दंडाधिकारी ने केंटर यूनियन परवाणू, परवाणू ट्रांसपोर्ट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, परवाणू, ट्रक ऑपरेटर यूनियन परवाणू, पिकअप ऑपरेटर यूनियन परवाणू सहित इन यूनियनों, समितियों के साथ संबद्ध ट्रक, केंटर, पिकअप तथा अन्य मालवाहक वाहनों के मालिकों एवं इन यूनियनों एवं समितियों के साथ परवाणू में कार्यरत कर्मियों को अपने आग्नेय अस्त्र, अस्त्र एवं गोला बारूद समीप के पुलिस थाने में शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
इन आदेशों की उल्लंघना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे। यह निर्णय परवाणू शहर एवं नगर परिषद परवाणू के क्षेत्र में शांति बनाए रखने के दृष्टिगत लिया गया है। सनद रहे कि हाल ही में बाबा हरदीप के घर पर हमले के बाद से ही तनाव चल रहा है।