ऊना(एमबीएम न्यूज़): जिला दंडाधिकारी विकास लाबरू ने जिला के उपमंडल अंब के मैडी में 23 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित हो रहे डेरा बाबा बडभाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में 20 फरवरी से 4 मार्च, 2018 तक कानून एवं व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडक़र धारा-144 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
यह आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी विकास लाबरू ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पंचायत समिति और प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा को छोडकर किसी को भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी।
इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हे बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथिन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब एवं चरण गंगा को भी श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश भी जारी किए गए हैं।