कुल्लू (एमबीएम न्यूज़): चरस तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को विशेष न्यायधीश बलदेव सिंह की अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ में एक लाख जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायत जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि यह सजा राखम पुन पुत्र वेद पुन काकरी नेपाल निवासी को सुनाई गई है। जिसे सब इंस्पैक्टर लाल चंद ने 29 अगस्त, 2015 को जरी के पास 3 किलो 347 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
उसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। लिहाजा, सोमवार को आरोप तय होने पर उक्त व्यक्ति को सजा सुनाई गई है।