नाहन (एमबीएम न्यूज़) : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश मनीषा गोयल ने आरोपी चाहत खान निवासी हाउस नंबर 186/171 गांधीग्राम नई बस्ती न्यू पार्क रोड देहरादून को चार अलग-अलग धाराओं में 3 साल 3 महीने का साधारण कारावास और 3 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2014 को आरोपी चाहत खान ने टेंपो (यूके07सीए-5982) को चलाते हुए लापरवाही और तेज रफ्तार से मारकंडा पुल के पास नाहन की तरफ से जा रहे मोटरसाइकिल नंबर एचपी 17सी-1183 और मोटरसाइकिल (सीएच03एएफ-9834) को गलत दिशा में जा कर टक्कर मार दी। इसके चलते मोटरसाइकिल सवारों को चोटें आई। टक्कर मारकर टैंपो चालक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने दोषी को अरेस्ट किया और चालान तैयार करके अदालत में पेश किया।
शर्मा ने बताया कि आरोप साबित होने पर माननीय कोर्ट ने आरोपी चाहत खान को धारा 279 आईपीसी के तहत छह माह, 337 आईपीसी में छह माह, 338 आईपीसी में 2 वर्ष और 181 एमवी एक्ट के तहत 3 माह का साधारण कारावास और 3000 जुर्माने की सजा सुनाई है।