नाहन(एमबीएम न्यूज़): जिला मुख्यालय नाहन में एक तेज रफ़्तार चालक को कोर्ट ने 6 माह का साधारण कारावास व 1750 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायधीश मनीषा गोयल की अदालत में होली हार्ट बस के चालक राजेश कुमार निवासी सेन की सेर को छह माह की सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि 26 नवंबर 2015 को आरोपी राजेश कुमार होली हार्ट स्कूल की बस (एचपी18ए-3907) को तेज रफ़्तार से चलाता हुआ शिमला रोड की तरफ आया और इसने सुरला रोड से मेन रोड नाहन की तरफ आ रही कार नंबर एचपी 71-8008 को बिरोजा फैक्ट्री के निकट टक्कर मार दी।
कार चालक जयपाल सिंह चौहान को कई छोटे आई थी, साथ ही कार को भारी नुकसान भी हुआ था। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि पुलिस ने उपरोक्त दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज छानबीन के बाद अदालत में चालान पेश किया था, जिस पर न्यायधीश ने यह सजा सुनाई है।