सोलन (एमबीएम न्यूज) : एचआरटीसी की बस (एचपी68-4382) में चरस तस्करी का आरोप साबित होने पर कुल्लू की आनी तहसील के रहने वाले जवाहर लाल को 10 साल कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा मिली है। स्पेशल जज जसवंत सिंह की अदालत ने जवाहर लाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उप जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने बताया कि 30 जनवरी 2016 को एचआरटीसी की बस को दोहरी दिवार पर रोका गया।
पुलिस टीम को तलाशी के दौरान जवाहर लाल के कब्जे से एक किलो 954 ग्राम चरस बरामद हुई, जो बस में सीट नंबर 35 पर बैठा हुआ था।