नाहन (एमबीएम न्यूज़) : जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर बीसी बडालिया ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार 9 नवम्बर, 2017 प्रदेश के सभी मतदाता जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाता जो किन्हीं कारणवश अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपना पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अतंर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड को दिखाकर मतदान केन्द्र में अपना मताधिकार कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्तें मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा जारी किया गया है ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए इस शर्त पर स्वीकृत किए जाएंगे कि निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करेगे उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामाबली में उपलब्ध होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त प्रवासी निर्वाचक मतदान केन्द्र में उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर एवं निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत होने पर ही पहचाना जायेंगा।