बिलासपुर (अभिषेक मिश्रा) : सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त रविन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनावों के दृृष्गित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार 07 नवम्बर सांय पांच बचे से 09 नवम्बर सांय पांच बजे तक जिला के समस्त शराब के ठेके, शराब की दुकाने, बार व होल सेल डिपु बन्द रहेंगे और किसी भी प्रकार की शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इन 48 घण्टों के दौरान शराब या उससे मिलता जुलता कोई भी इन्टौक्सीकेन्ट न ही बेचा जा सकता है और न ही परोसा या वितरित किया जा सकता है, चाहे वो सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, सभी पर पावंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि एक्साईज एक्ट के अनुसार धारा 46(ए) के अनुसार किसी भी एक्साईज लाईसैंसधारी, ढाबा, दुकान, रेस्टोरेंट में शराब बेचना व परोसना व पीना अपराध है, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी व्यक्ति अपने कमर्शियल कम्पलैक्स में बिना लाईसेंस के शराब रखता है, बेचता या पीने की अनुमति देता है तो उसके विरूद्ध एक्साईज एक्ट की धारा 39 (2) (।।) के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी या उल्लंघनकर्ता को गिरफतार भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब ले जाने या घर में रखने पर धारा 18 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि धारा 61 (1) के अनुसार किसी भी वाहन को चैकिंग के लिए रोका जा सकता है और तलाशी के दौरान वाहन में निर्धारित मात्रा से अधिक शराब मिलने पर धारा 61(2) के अन्तर्गत वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि धारा 10 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी एक्साईज इंसपैक्टर व एक्साईज अधिकारी के पास यह अधिकार है कि एक्साईज एक्ट के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है और अपराधी को अवसर दिए बिना तलाशी वारन्ट दिन या रात, घर में या किसी भी आवासीय परिसर में या छापे के समय बाधा डालने का प्रयास करेगा तो उसके विरूद्ध भी भारतीय दण्ड विधान प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।