नाहन(एमबीएम न्यूज़ ): मंगलवार को मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी जिला की न्यायधीश डॉ. अविरा बासु ने एक आरोपी को तीन माह का साधारण कारावास व तीन माह के कठोर कारावास के साथ-साथ पांच हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजली ने बताया कि वर्ष 2014 में राऊफ अपने साथी कयूम के साथ ट्रक में 15 बैलों को ठूस – ठूस कर ले जा रहा था।
नाहन पुलिस ने नाके बंदी के दौरान इस ट्रक को पकड़ा था। मौके पर ट्रक में एक बैल की मृत्यु हो गई थी। जिस पर दोषियों को यह सजा सुनाई है। दूसरे मामले में मंगलवार को ही न्याय दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन की न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत ने एक अरोपी को तीन अलग-अलग धाराओं में तीन साल का कारावास व 3500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी गीतांजली ने बताया कि 5 सितंबर 2014 को नाहन से हरिपुरधार की तरफ जा रही एक पिक अप को केंटर चालक अविनाश ठाकुर ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी थी। जिस कारण यह पिकअप गहरी में गिर गई थी। इस दुर्घटना में पिकअप चालक अमर सिंह की मौत हो गई थी। जबकि विपिन कुमार का शव पानी में बह गया था। अन्य एक व्यक्ति को चोटें लगी थी। इस मुक़दमे में यह सजा सुनाई गई है।