बिलासपुर (अभिषेक मिश्रा) : 13 वर्ष की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में बिलासपुर सैशन कोर्ट ने एक एम्बुलेंस चालक को मुजरिम करार देते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। बिलासपुर जिला के अमरपुर निवासी रमेश चंद क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एम्बुलेंस पर चालक के पद पर तैनात था । कोर्ट ने मुजरिम को विभिन्न धाराओ के तहत 25 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए है।
कोर्ट ने इस मामले में 20 अलग अलग गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद सभी प्रकार की पुष्टि होने के बाद आरोपी को मुलजिम करार दिया है। इस व्यक्ति ने वर्ष 2015 में एक 13 वर्ष की बच्ची से उस समय दुष्कर्म किया जब वो अस्पताल में दवाइयां लेने आई थी। इसने बच्ची को चालक रेस्ट रूम में बिठाकर उससे दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो उसे मंदिर ले गया जहाँ पर आरोपी ने इस बच्ची को भगवान की कसम खिलाई की वो इस बात को किसी को नहीं बताए। साथ ही बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
बच्ची ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई जिसके बाद घुमारवीं पुलिस थाने में इसके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।