सोलन (एमबीएम न्यूज) : राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2017 के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी राकेश कंवर ने 21 जून, 2017 से 25 जून, 2017 के मध्य उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराने बस अड्डे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह आदेश भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित किए गए हैं। यह आदेश दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे। यह प्रतिबन्ध प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक लागू रहेगा।
23 जून, 2017 को शूलिनी माता की झांकियां ला रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। 23 जून, 2017 से 25 जून, 2017 तक ठोडो मैदान में किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस अवधि में राजगढ़ मार्ग पर उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा। 23 जून, 2017 से 25 जून, 2017 तक प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आयेंगे एवं वहीं से वापिस जायेंगे।
सिरमौर जिले के बड़ूसाहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन एवं बसें कुम्हारहट्टी से ओच्छघाट होकर भेजी जायेंगी। इस क्षेत्र से चण्डीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन एवं बसें भी ओच्छघाट से होकर कुम्हारहट्टी जायेंगे। इस समयावधि में सपरून चैक से उपायुक्त कार्यालय एवं मालरोड़ की तरफ किसी भी बस एवं भारी वाहन के आने पर पाबन्दी रहेगी। शिमला-चायल-कण्डाघाट इत्यादि की ओर से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अम्बुशा होटल तक आयेंगी तथा यहीं से अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना होंगी।
एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन तथा मेला डियूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह निर्णय आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत लिये गए हैं।
पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात, हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा ट्रक, मिनी ट्रक, स्वराज माजदा, पिकअप तथा तिपहिया वाहन संघों के अध्यक्षों को इस संबंध में समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।