नई दिल्ली , 19 अगस्त : देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी क़ाबलियत का लोहा मनवा रही है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे जा रही है। अब बेटियों को एक और अधिकार मिल गया है। दअरसल अब NDA की परीक्षा में अब देश की बेटियां भी शामिल हो सकती है। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया। कोर्ट का यह आदेश इसी साल 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा से लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को सेना को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय “लिंग भेदभाव” पर आधारित है।
जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा कि दाखिले कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे।