एमबीएम न्यूज/नाहन
जिला व सत्र न्यायधीश देवेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुराचार करने पर शिलाई की ग्वाली पंचायत के रहने वाले सुपा राम पुत्र बिशन सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 7 साल के कठोर कारावास के अलावा 30 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि 16 सितंबर 2016 को सुपा राम ने शादी का झांसा देकर कफोटा बुलाया। इसके बाद पीडि़ता को उत्तराखंड के विकासनगर ले गया। जहां पहुंच कर चौहान पेइंग गेस्ट हाऊस में रहा। इसके बाद पीडि़ता को लेकर पांवटा साहिब पहुंच गया। पीडि़ता को लेकर एक सराय में रहा। जहां उसने 18 सितंबर 2016 को पीडि़ता का शारीरिक शोषण किया।
इसी दौरान उसने पीडि़ता को यह बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है ओर दो बच्चों का पिता भी है, लिहाजा वो शादी नहीं कर सकता। इसके बाद वो पीडि़ता को रोते हुए पांवटा साहिब के बस स्टैंड पर छोड़ गया। पुलिस ने पीडि़ता को आश्रय दिया। तत्पश्चात पीडि़ता के भाई व मां को थाना बुलाने के बाद आईपीसी की धारा.376 व पोक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया।
जिला न्यायवादी एमके शर्मा के मुताबिक ट्रायल के दौरान 18 गवाह पेश हुए। इसी के आधार पर अदालत ने सुनवाई करने के बाद आरोपी सुपा राम को दोषी करार देते हुए सजा के आदेश किए हैं।