एमबीएम न्यूज़/नाहन
सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, इस बात को सिरमौर पुलिस ने साबित किया है। पुलिस ने हिमाचल युवा कांग्रेस के सचिव ओपी ठाकुर के खिलाफ देशद्रोह की धारा 124(ए) को हटा दिया है, इसकी जगह पीडीपीपी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 426 को शामिल किया गया है। युवा कांग्रेस नेता ओपी ठाकुर के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाए जाने पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क उठे थे।
एसपी कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को तुरंत ही देशद्रोह की धारा हटाए जाने की मांग की थी। संगड़ाह में भी प्रदर्शन किया गया। अमूमन कई मर्तबा इस तरह की संवेदनशील घटनाओं में पुलिस भी अड़ियल रवैया अपना लेती है,लेकिन पुलिस ने गलती का एहसास करते हुए धारा को हटा लिया है।
एसपी रोहित मालपानी ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ पीडीपीपी एक्ट (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984) के इलावा आईपीसी की धारा 426 (शरारत करना) को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर पुलिस ने अपनी गलती में सुधार करने में कोई संकोच नहीं किया है। सनद रहे कि वीरवार की रात शहर की दीवारों पर पीएम के खिलाफ अपशब्द लिखे गए थे,इसी के चलते युवा कांग्रेस नेता ओपी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। तनाव की वजह से पुलिस को क्यूआरटी भी तैनात करना पड़ा था।