नाहन (एमबीएम न्यूज): राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. अबीरा बसु की अदालत ने तीन को दोषी पाया है। दोषी पाए गए तीन व्यक्तियों को तीन-तीन साल के साधारण कारावास के आदेश दिए गए हैं। इसमें से एक का निधन हो चुका है। संभवत: राज्य के इतिहास में यह पहला ही मौका होगा, जब राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर दोषियों को जेल भेजा गया हो। दोषी पाए गए व्यक्तियों को साधारण कारावास के साथ-साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा।
खास बात यह है कि दोषी पाए गए तीनों व्यक्ति आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने तिरंगे को मेजपोश की तरह इस्तेमाल किया था। अदालत ने मंगलवार को तमाम दलीलों, तथ्यों व साक्ष्यों की आधार पर दोषियों को सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि ने बताया कि मामला 2014 से जुड़ा है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ता फार्म भरवाने का कार्य कर रहे थे। इस दौरान दोषियों ने तिरंगे का मेजपोश बनाया। साथ ही तिरंगे को साइन बोर्ड बनाकर इस्तेमाल किया गया।
इस मामले में अदालत ने कालाअंब निवासी विश्वनाथ शर्मा व बाल्मीकि बस्ती निवासी सोहनलाल को तीन-तीन साल व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में दोषियों के साथ तीसरा व्यक्ति भी संलिप्त था। लेकिन, दोषी दीपक का निधन हो गया है। उन्होंने बताया कि तीन दोषियों में से दो को अदालत ने साधारण कारावास की सजा सुनाई है।