सोलन (एमबीएम न्यूज़) : चरस तस्करी के एक आरोपी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। चरस तस्करी के आरोपी रोहताश को उक्त सजा जिला अदालत सोलन के विशेष न्यायधीश (तृतीय) जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाई है।
उप-जिला न्यायवादी हेमंत सिंह चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गत 8अप्रैल,2015 को तत्कालीन प्रोबेशनर डीएसपी साहिल अरोड़ा के नेतृत्व में पुलिस ने नेशनल हाइवे पर कंडाघाट के चायल चौक पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पुलिस द्वारा वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इसी बीच रात करीब साढ़े नौ बजे शिमला से गुडग़ांव जा रही हरियाणा रोडवेज की एक बस को तलाशी के लिए रोका गया।
बस की तलाशी के दौरान सीट नंबर 35-36 पर बैठा एक युवक पुलिस को देख कर घबरा गया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसके भीतर से 1 किलो 470 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने चरस तस्करी के आरोपी युवक रोहताश निवासी गांव कालवां तहसील नरवाना जिला जींद, हरियाणा को गिरफ्तार किया तथा आरोपी युवक के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया।
अदालत ने चरस तस्कर रोहताश को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषी को एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।