नितेश सैनी/सुंदरनगर
ग्राम पंचायत झुंगी के गांव घंघार निवासी अमर चंद ठाकुर पिछले 3 वर्षों से नया राशन कार्ड बनने के लिए केवल इंतजार कर रहे हैं। जानकारी देते हुए अमर चंद ठाकुर ने कहा कि उनकी शादी वर्ष 2015 में हुई थी। इससे पूर्व उनका नाम उनके परिवार के राशन कार्ड में दर्ज था। उन्होंने कहा कि शादी के एक साल बाद वर्ष 2016 में पुराने राशन कार्ड से उनके परिवार का नाम अलग कर नया राशन कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायत झुंगी के पंचायत सचिव को आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि इस पर पंचायत सचिव ने वर्ष 2016 के दिसंबर माह में होने वाली ग्रामसभा में पुराने राशन कार्ड से उनके परिवार का नाम काट कर नया राशन कार्ड बनाने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि आवेदन के बाद 3 ग्राम सभाएं आयोजित होने पर भी कई बार पंचायत सचिव से नए राशन कार्ड बनने बारे पता किया तो उन्हें पंचायत सचिव द्वारा जल्दी ही कार्य होने के आश्वासन के अलावा आज दिन तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अमर चंद ठाकुर ने स्थानीय पंचायत द्वारा उनका कार्य ना किए जाने की सूरत में ई-समाधान पर इस समस्या को लेकर एक शिकायत 20 जनवरी 2018 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हिमाचल प्रदेश को दायर की गई। उन्होंने कहा कि इस पर विभाग ने शिकायत जिला नियंत्रक,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंडी को आगामी कार्रवाई के लिए भेजी गई।
उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रक द्वारा 29 जनवरी 2018 को शिकायत पंचायती राज के जिला योजना अधिकारी मंडी को भेज कर निपटा दी गई। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के करीब समय बीतने के उपरांत भी आज दिन तक उनके परिवार का नाम पुराने राशन कार्ड से विभाग द्वारा अलग नहीं किया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा जन शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए बनाए गए वैब पोर्टल ई-समाधान पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों को जल्द से जल्द न्याय प्रदान करने के लिए ई-समाधान बनाया गया है,लेकिन यहां पर शिकायत करने के एक वर्ष बाद भी कोई कार्रवाई ना होने से यह लोगों के लिए मात्र एक छलावा बन गया है।
अमर चंद ठाकुर ने कहा कि विभाग की इस सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर वह जल्द ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगें।
उधर जिला योजना अधिकारी गिरीश सुमरा ने बताया की मामला संज्ञान में आया है। नया राशन कार्ड बनाने व नाम आदि काटने की प्रक्रिया दिसंबर माह में पूरी होती है। मामले को लेकर संबंधित खंड विकास अधिकारी से जांच की जाएगी।
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