नई दिल्ली, 23 फरवरी : सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, रांची ने एनटीपीसी लिमिटेड, हजारीबाग (झारखंड) के तत्कालीन प्रबंधक सागर सिंह मीणा को दोषी ठहराया है। सीबीआई ने सागर सिंह मीणा के विरुद्ध 04.09.2020 को मामला दर्ज किया था, जिसमें मास्क, सेनेटाइजर, पीपीई किट आदि कोविड संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए एनटीपीसी द्वारा भुगतान के बदले में शिकायतकर्ता से 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग का आरोप था।
बातचीत के दौरान, आरोपी ने शिकायतकर्ता से चैक के माध्यम से तीन लाख स्वीकार करने पर हामी भर दी। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से चैक के माध्यम से तीन लाख रुपए के अनुचित लाभ की मांग करने एवं स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी को सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया था, इसमें आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
जांच के पश्चात, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में 29.10.2020 को आरोप पत्र दायर किया। ट्रायल के दौरान, 13 गवाहों का परीक्षण हुआ एवं 17 दस्तावेज/सामग्री को पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को कसूरवार पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया। ये जानकारी सीबीआई के प्रवक्ता ने दी है।